FASTAG New Rule: National Highways Authority of India (NHAI) ने FASTag सिस्टम को लेकर अपने नियमों में अपडेट किया है। यदि आपकी FASTag में बैलेंस नहीं है या टैग ब्लैकलिस्ट हो गया है, तो अब आपको दुगना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। आइए जानें इस नई गाइडलाइन की पूरी जानकारी:
FASTag ब्लैकलिस्ट या न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माना
NPCI और NHAI की नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि आपकी FASTag 10 मिनट पहले ब्लैकलिस्ट हो जाती है या टोल ख़ुद से स्वीकृत नहीं होता, तो आपको दुगना टोल देना होगा (paytm.com)।
70 मिनट का रिचार्ज ग्रेस पीरियड
यहाँ राहत यह है कि यदि FASTag ब्लैकलिस्ट हो जाती है, तो आपके पास 70 मिनट का समय है उसे रिचार्ज या रीएक्टीवेट करने के लिए। यदि रिचार्ज आप शुरू के 10 मिनट में करते हैं तो पेनल्टी रिफंड की गुंजाइश भी है ।
लेट ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त खर्च
अगर आपका टोल डिटेक्शन सिस्टम में 15 मिनट से अधिक देर से दर्ज होता है, तो आपकों हो सकता है कि आप अतिरिक्त चार्ज चुकाएं।
Read More: सभी छात्रों के लिए जरूरी सूचना, नीट यूजी रिजल्ट को लेकर जारी हुआ ऑफिशल नोटिस
डबल टोल का असली मकसद
यह नीति FASTag सिस्टम में स्पष्टता और पक्का बैलेंस बनाए रखने के उद्देश्य से लाई गई है। इससे टोल प्लाजा पर दुगनी वसूली से बचा जा सकता है और ट्रैफिक फ्लो में सुधार होता है ।
बिलकुल सावधानी से क्या करें?
- FASTag में हमेशा पूरी रकम बनाए रखें
- FASTag ब्लैकलिस्ट होने पर 70 मिनट में रिचार्ज करें
- ट्रांजेक्शन समय चेक करें—15 मिनट में न हो तो संबंधित बैंक से विवाद दर्ज कराएं
- सही तरीके से FASTag लगाए (वन व्हीकल–वन टैग नियम) (hdfcbank.com)
निष्कर्ष: NHAI और NPCI की इस नई गाइडलाइन के अनुसार FASTag में बैलेंस न होने या ब्लैकलिस्ट होने पर दुगना टोल टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन 70 मिनट की रिचार्ज विंडो और रिफंड सुविधा से परेशानियों से बचा जा सकता है। इसलिए FASTag का नियमित निरीक्षण करें और समय पर रिचार्ज करें।
Read More: B.Ed Degree News 2025: बड़ी खुशखबरी, अब बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक – जानिए नया नियम